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प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम · MSME मंत्रालय · KVIC (नोडल एजेंसी)

पुणे में PMEGP लोन सहायता

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम।

जानकारी की अंतिम समीक्षा: 23 अक्टूबर 2026आधिकारिक स्रोत: kviconline.gov.in/pmegpeportal

योजना का परिचय

PMEGP, MSME मंत्रालय का केंद्रीय क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे KVIC, राज्य KVIB और जिला उद्योग केंद्रों (DIC) के माध्यम से लागू किया जाता है। यह स्वरोज़गार हेतु नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है।

सामान्यतः अधिकतम पात्र प्रोजेक्ट लागत विनिर्माण के लिए ₹50 लाख और सेवा/व्यवसाय इकाइयों के लिए ₹20 लाख है। लाभार्थी की श्रेणी और स्थान के आधार पर मार्जिन मनी सब्सिडी वित्तपोषक बैंक के माध्यम से दी जाती है।

लक्षित लाभार्थी

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
  • स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत संस्थाएँ, उत्पादन सहकारी समितियाँ और धर्मार्थ ट्रस्ट
  • नई इकाई स्थापित करने वाले पहली बार के उद्यमी

मुख्य विशेषताएँ

  • सामान्य श्रेणी के लिए प्रोजेक्ट लागत का 15% (शहरी) / 25% (ग्रामीण) सब्सिडी
  • विशेष श्रेणियों (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/दिव्यांग/NER/पहाड़ी व सीमा क्षेत्र आदि) के लिए 25% (शहरी) / 35% (ग्रामीण)
  • लाभार्थी का योगदान: प्रोजेक्ट लागत का 10% (सामान्य) या 5% (विशेष श्रेणी)
  • शेष प्रोजेक्ट लागत बैंक द्वारा टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रूप में

वर्तमान पात्रता (सारांश)

  • केवल नए प्रोजेक्ट पात्र हैं; मौजूदा इकाइयाँ और पहले सरकारी सब्सिडी ले चुकी इकाइयाँ नहीं
  • ₹10 लाख (विनिर्माण) या ₹5 लाख (सेवा) से अधिक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आठवीं पास
  • एक परिवार से एक व्यक्ति सहायता का पात्र
  • नकारात्मक सूची की गतिविधियाँ पात्र नहीं

सामान्य दस्तावेज़

  • आधार, PAN और फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (जहाँ लागू)
  • जाति / विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (जहाँ लागू)
  • ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र (जहाँ लागू)

आवेदन प्रक्रिया

  1. 1

    प्रोजेक्ट विवरण के साथ PMEGP ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

  2. 2

    कार्यान्वयन एजेंसी (KVIC / KVIB / DIC) आवेदन की जाँच करती है।

  3. 3

    अनुशंसित आवेदन मूल्यांकन हेतु वित्तपोषक बैंक को भेजे जाते हैं।

  4. 4

    स्वीकृति पर अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण पूरा करें।

  5. 5

    बैंक ऋण जारी करता है और मार्जिन मनी सब्सिडी का दावा करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मौजूदा व्यवसाय PMEGP में आवेदन कर सकता है?

मुख्य PMEGP योजना नई इकाइयों के लिए है। मौजूदा PMEGP इकाइयों के उन्नयन हेतु दूसरे ऋण का अलग प्रावधान रहा है, वर्तमान नियमों के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।

क्या सब्सिडी सीधे मुझे मिलती है?

नहीं। मार्जिन मनी सब्सिडी वित्तपोषक बैंक के माध्यम से दी जाती है और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजित होती है।

सरकारी योजनाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य जाँचें। आवेदन की प्रक्रिया और स्वीकृति केवल कार्यान्वयन एजेंसी और ऋणदाता द्वारा की जाती है।

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