
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट · MSME मंत्रालय एवं SIDBI
पुणे में CGTMSE लोन सहायता
एक क्रेडिट गारंटी जो ऋणदाताओं को पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गिरवी ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
योजना का परिचय
CGTMSE की स्थापना MSME मंत्रालय और SIDBI ने की थी, ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना गिरवी या तृतीय-पक्ष गारंटी के दिए गए ऋण पर गारंटी दी जा सके।
यह गारंटी पात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत टर्म लोन और/या वर्किंग कैपिटल पर, CGTMSE द्वारा अधिसूचित सीमा तक लागू होती है (CGTMSE अधिसूचनाओं के अनुसार अप्रैल 2025 से प्रति पात्र उधारकर्ता ₹10 करोड़ तक बढ़ाई गई)।
लक्षित लाभार्थी
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के नए व मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम
- CGTMSE द्वारा अधिसूचित पात्र खुदरा व्यापार गतिविधियाँ
- बिना गिरवी या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण चाहने वाले उद्यम
मुख्य विशेषताएँ
- कवर किए गए ऋण हिस्से के लिए गिरवी या तृतीय-पक्ष गारंटी नहीं
- उधारकर्ता श्रेणी और ऋण आकार के अनुसार सामान्यतः 75% से 90% तक गारंटी कवरेज
- अधिसूचित वार्षिक गारंटी शुल्क, जो सामान्यतः उधारकर्ता वहन करता है
- केवल CGTMSE सदस्य ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध
वर्तमान पात्रता (सारांश)
- उद्यम MSME वर्गीकरण (उद्यम पंजीकरण) के अनुसार सूक्ष्म या लघु होना चाहिए
- ऋण सदस्य ऋणदाता द्वारा उसके सामान्य मूल्यांकन के तहत स्वीकृत होना चाहिए
- CGTMSE द्वारा बाहर रखी गई गतिविधियाँ (जैसे कुछ कृषि व शैक्षिक गतिविधियाँ) कवर नहीं होतीं
सामान्य दस्तावेज़
- उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र
- उद्यम और प्रमोटरों का KYC
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट / व्यवसाय योजना
- ऋणदाता द्वारा माँगे गए वित्तीय विवरण और बैंक स्टेटमेंट
आवेदन प्रक्रिया
- 1
अपनी ऋण आवश्यकता के साथ CGTMSE सदस्य ऋणदाता से संपर्क करें।
- 2
ऋणदाता अपने सामान्य मानकों के तहत प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है।
- 3
स्वीकृति पर ऋणदाता CGTMSE पोर्टल पर गारंटी कवर के लिए आवेदन करता है।
- 4
गारंटी शुल्क का भुगतान होने पर ऋणदाता को गारंटी जारी की जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं सीधे CGTMSE में आवेदन करता हूँ?
नहीं। उधारकर्ता सदस्य ऋणदाता संस्थान में आवेदन करता है। ऋणदाता CGTMSE से गारंटी कवर लेता है।
क्या CGTMSE कवर वाला ऋण निःशुल्क है?
नहीं। ऋण पर ऋणदाता द्वारा तय ब्याज लगता है और CGTMSE द्वारा अधिसूचित वार्षिक गारंटी शुल्क लागू होता है।
सरकारी योजनाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य जाँचें। आवेदन की प्रक्रिया और स्वीकृति केवल कार्यान्वयन एजेंसी और ऋणदाता द्वारा की जाती है।

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